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औद्योगिक दुर्घटनायें
औद्योगिक दुर्घटनाओं से तात्पर्य ऐसी दुर्घटनाओं से, जो खतरनाक रसायनों के परिवहन, भंडारण अथवा उपयोग के दौरान निम्न रूप से घटित होती हैः-
ऐसी दुर्घटनाएं औद्योगिक क्षेत्रों, राष्ट्रीय तथा राजकीय राजमार्ग जिनसे खतरनाक रसायनों का परिवहन किया जाता है, तथा रासायनिक भण्डारण क्षेत्रों में घटित हो सकती है। औद्योगिक आपदा उचित पूर्व तैयारी के पूर्णतः रोका जा सकता है । पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेष के 23 जिले इन्दौर, धार, खण्डवा, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मण्डला, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, शहडोल, सिंगरौली, पन्ना, सागर कुल 73 अति खतरनाक श्रेणी के उद्योग स्थित हैं । अति खतरनाक श्रेणी के उद्योग स्थित होने के कारण प्रदेष के निम्न जिले औद्योगिक आपदा के प्रति संवेदनषील हैं । इन औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुए राष्ट्रीय तथा राज्य के राजमार्ग भी खतरनाक रसायनों के परिवहन के कारण औद्योगिक दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील हैं ।
अंतिम बार अपडेट किया:31 Mar, 2022
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