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(1) म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकण,-
(क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति अधिकथित कर सकेगा;
(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन कर सकेगा;
(ग) राज्य शासन के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा;
(घ) राज्य शासन के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता करा सकेगा;
(ड़) राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित कर सकेगा;
(च) शमन और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश कर सकेगा;
(छ) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और यह सुनिश्चित कर सकेगा कि निवारण और शमन के उपाय उसमें एकीकृत किए गए है;
(ज) राज्य शासन के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा जो आवश्यक हों ।
(3) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा ।
अंतिम बार अपडेट किया:08 Sep, 2021
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